क्राइम

बड़ी खबर – अग्निपथ के राहियों को हिंसा के पथ पर चलना पड़ा भारी, आरपीएफ ने हिंसक प्रदर्शन व तोड़फोड़ में शामिल तीन उपद्रवियों को जेल भेजा

बहकावे में आकर छात्र अभ्यर्थी से बने अभियुक्त

हिंसक आंदोलन में शामिल उपद्रवियों पर रेल पुलिस ने कसा शिकंजा, हर हाल में जाएंगे जेल

आर्यावर्त न्यूज़ एक्सप्रेस/बक्सर :- भारत सरकार द्वारा अग्निपथ सेना भर्ती योजना की घोषणा के बाद बिहार के बक्सर से शुरू होकर पूरे देश में आग की तरह फैले अग्निपथ अभ्यर्थियों के रेलवे लक्षित हिंसक आंदोलन में शामिल उपद्रवियों पर रेल पुलिस ने कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है । इसी कड़ी में सोमवार को दानापुर मंडल के वरीय मंडल सुरक्षा आयुक्त प्रकाश कुमार पांडा के निर्देश पर विगत 15-16 जून को बक्सर रेलवे स्टेशन पर हुए अग्निपथ सेना भर्ती योजना के विरूद्ध हिंसक प्रदर्शन व रेल संपति की क्षति तथा रेल परिचालन को बाधित करने वाले 3 उपद्रवियों की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी के आधार पर पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की गई ।

वरीय मंडल सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर रेल संपति की क्षति व परिचालन बाधित करने वाले उपद्रवियों की हो रही पहचान

बक्सर रेलवे सुरक्षा बल के तेजतर्रार प्रभारी निरीक्षक दीपक कुमार के नेतृत्व में गठित टीम के सदस्यों सीआईबी दानापुर के प्रभारी निरीक्षक पी के वर्णवाल, उप निरीक्षक विजेंद्र मुवाल, सहायक उप निरीक्षक सुबोध कुमार, योगेन्द्र यादव, प्रधान आरक्षी अजय प्रताप सिंह, सीआईबी कांस्टेबल आर के पांडेय एवं अन्य बलों के सहयोग से स्थानीय विद्या मंदिर ग्राउंड से तीनों उपद्रवियों को गिरफ्तार कर आरपीएफ पोस्ट बक्सर लाया गया । जहां तीनों अभियुक्तों ने घटना के दिन घटना में शामिल होना स्वीकार किया । गिरफ्तार अभियुक्तों में औद्योगिक थाना क्षेत्र के चुरामनपुर निवासी कमलेश पाल का पुत्र रामदेव पाल, अशोक चौधरी का पुत्र ओमप्रकाश चौधरी तथा भोजपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मन्नू डिहरी निवासी विनोद कुमार का पुत्र रोहित कुमार शामिल है ।

पोस्ट प्रभारी ने की गिरफ्तारी की पुष्टि, कहा हर हाल में उपद्रवी जाएंगे जेल

इस गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए आरपीएफ पोस्ट प्रभारी दीपक कुमार ने बताया कि जरूरी कागजी कार्रवाई के बाद गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया । वहीं उन्होंने कहा कि इस मामले में शामिल सभी उपद्रवियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा तथा उन्हें पुख्ता प्रमाण व पहचान के आधार पर जेल भेजा जाएगा ।

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